अब नैनीताल के माल रोड पर हॉर्न बजाना पड़ेगा भारी! 1 अगस्त से ‘नो हॉर्निंग ज़ोन’ लागू, उल्लंघन पर ₹1000 का जुर्माना
नैनीताल।
देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की पसंदीदा पर्यटन नगरी नैनीताल में अब बेवजह हॉर्न बजाना महंगा पड़ेगा। शहर की सबसे व्यस्त और संवेदनशील सड़क माल रोड को 1 अगस्त से आधिकारिक रूप से ‘नो हॉर्निंग ज़ोन’ घोषित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत माल रोड पर अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य माल रोड पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शांत वातावरण उपलब्ध कराना तथा अस्पताल, विद्यालय और झील क्षेत्र के आसपास अनावश्यक शोर को कम करना है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे। माल रोड पर जगह-जगह ‘नो हॉर्निंग ज़ोन’ के सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चालान की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि पर्यटन सीजन के दौरान माल रोड पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है। कई चालक जाम के दौरान लगातार हॉर्न बजाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को भी परेशानी होती है। नई व्यवस्था से सड़क पर अनुशासन बढ़ेगा और नैनीताल की शांत एवं प्राकृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे माल रोड पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचें और शहर की स्वच्छ, शांत और पर्यावरण-अनुकूल छवि बनाए रखने में सहयोग दें।
1 अगस्त से लागू होने वाले इस नियम के बाद माल रोड पर बेवजह हॉर्न बजाने की आदत अब सीधे जेब पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में नैनीताल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय वाहन चालकों को पहले से ही इस नए नियम की जानकारी रखना जरूरी होगा।
रिपोर्ट चीफ एडिटर राहुल दुमका






